हाइकोर्ट ने प्रार्थी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
उपायुक्त ने जांच करायी, आरोप निराधार पायारांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को थोक विक्रेता द्वारा केरोसिन तेल के वितरण में की जा रही गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दारैान राज्य सरकार के जवाब व जांच रिपोर्ट […]
उपायुक्त ने जांच करायी, आरोप निराधार पायारांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को थोक विक्रेता द्वारा केरोसिन तेल के वितरण में की जा रही गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दारैान राज्य सरकार के जवाब व जांच रिपोर्ट को देखते हुए याचिका खारिज कर दी. साथ ही प्रार्थी शत्रुघ्न अग्रवाल पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया. इससे पूर्व सरकार की ओर से बताया गया कि याचिका में लगाये गये आरोपों की जांच रांची के उपायुक्त ने करायी थी. सात सदस्यीय टीम ने मामले की जांच की तथा सभी आरोपों को निराधार पाया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शत्रुघ्न अग्रवाल ने केरोसिन तेल के थोक विक्रेता पोद्दार एंड संस पर केरोसिन तेल के वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था. तेल के रिकार्ड में गड़बड़ी की जाती है तथा डीलरों को सही मात्रा में तेल भी नहीं दिया जाता है. याचिका दायर होने के बाद उपायुक्त ने विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया था. अप्रैल 2014 में जांच करायी गयी थी.