आरके राणा की याचिका पर आदेश 28 को

संवाददाता, रांचीसीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके राय की अदालत में चारा घोटाला के एक मामले आरसी-64 ए/96 के आरोपी आरके राणा की याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 नवंबर को तय की है. गौरतलब है कि श्री राणा ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 26, 2014 9:02 PM

संवाददाता, रांचीसीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके राय की अदालत में चारा घोटाला के एक मामले आरसी-64 ए/96 के आरोपी आरके राणा की याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 नवंबर को तय की है. गौरतलब है कि श्री राणा ने सीआरपीसी-300 के तहत याचिका दाखिल की थी. सीआरपीसी-300 के एक मामले में सजा मिलने के बाद आरोपी को दूसरे मामले से आरोप मुक्त करने की धारा है. आरके राणा चारा घोटाला के एक अन्य मामले आरसी-20ए/96 के सजायाफ्ता हैं. आरसी-64ए/96 देवघर कोषागार से 90 लाख रुपये की अवैध निकासी का मामला है. इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश सिंह, आरके राणा सहित 10 आइएएस आरोपी हैं.

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