मुंडा सरकार द्वारा गठित युवा आयोग बहाल

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य के बर्खास्त युवा आयोग को बहाल कर दिया और कहा कि उसे बर्खास्त करने का राज्य सरकार का फैसला संवैधानिक नहीं था. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने राज्य युवा आयोग को बर्खास्त करने के राज्य सरकार के फैसले को आज निरस्त कर दिया, जिससे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:53 PM

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य के बर्खास्त युवा आयोग को बहाल कर दिया और कहा कि उसे बर्खास्त करने का राज्य सरकार का फैसला संवैधानिक नहीं था.

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने राज्य युवा आयोग को बर्खास्त करने के राज्य सरकार के फैसले को आज निरस्त कर दिया, जिससे राष्ट्रपति शासन के दौरान फरवरी में बर्खास्त किया गया मुंडा सरकार द्वारा गठित युवा आयोग फिर से बहाल हो जायेगा.

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि वैधानिक तरीके से गठित आयोग को बिना किसी नोटिस के बर्खास्त किये जाने का क्या औचित्य था.महत्वपूर्ण है कि अजरुन मुंडा सरकार ने राज्य में अल्पमत में आने से ठीक पहले जनवरी में राज्य युवा आयोग का गठन किया था जिसमें अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य थे. बाद में फरवरी में राष्ट्रपति शासन के दौरान आयोग को बर्खास्त कर दिया गया था. जिसके खिलाफ आयोग के अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय में रिट दायर किया था.

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