आदेश सुरक्षित रखा

रांची: हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने पूर्व निगरानी एसपी विमलेश प्रसाद सिन्हा की गवाही मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. अदालत एक जुलाई को फैसला सुनायेगी. प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि आरसी-20ए/96 मामले में निगरानी पटना के तत्कालीन एसपी विमलेश प्रसाद सिन्हा की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:53 PM

रांची: हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने पूर्व निगरानी एसपी विमलेश प्रसाद सिन्हा की गवाही मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. अदालत एक जुलाई को फैसला सुनायेगी.

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि आरसी-20ए/96 मामले में निगरानी पटना के तत्कालीन एसपी विमलेश प्रसाद सिन्हा की गवाही कराना जरूरी है. सीबीआइ श्री सिन्हा की गवाही दर्ज कराना नहीं चाहती है, जबकि आरसी-3ए/96 में श्री सिन्हा की गवाही बतौर गवाह दर्ज करायी गयी है.

उनकी गवाही दर्ज कराने के लिए सीबीआइ अदालत को आदेश देने का आग्रह किया गया.उचित आदेश देने का आग्रह किया है.

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