श्रमिक कानून से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक को संसद की मंजूरी

नयी दिल्ली. संसद ने श्रम कानूनों में सुधार लानेवाले उस विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें छोटे संस्थानों को विवरणी देने और रजिस्टर रखने से छूट दी गयी है. लोकसभा ने श्रमिक कानून (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक को शुक्रवार को अपनी मंजूरी दे दी. राज्यसभा 25 नवंबर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 28, 2014 7:01 PM

नयी दिल्ली. संसद ने श्रम कानूनों में सुधार लानेवाले उस विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें छोटे संस्थानों को विवरणी देने और रजिस्टर रखने से छूट दी गयी है. लोकसभा ने श्रमिक कानून (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक को शुक्रवार को अपनी मंजूरी दे दी. राज्यसभा 25 नवंबर को ही इसे स्वीकृत कर चुकी है. श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने सदन को भरोसा दिलाया कि यह विधेयक असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा करेगा. इसका उद्देश्य संबंधित कानून का सरलीकरण करना है. इसमें किसी भी प्रतिष्ठान को कोई रियायत नहीं दी गयी है. वहीं, कांग्रेस के के सुरेश ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे श्रमिकों के खिलाफ बताया और कहा कि इससे कामगारों के हितों की रक्षा नहीं होगी. क्या हुआ बदलाव इस विधेयक में लघु प्रतिष्ठानों की परिभाषा को बदला गया है, जिसके तहत इसमें उन कंपनियों को भी शामिल किया गया है, जिसमें न्यूनतम 10 से अधिकतम 40 लोग रोजगार कर रहे हैं.

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