घर की बनावट पर होल्डिंग टैक्स

– राजधानीवासियों पर नगर निगम ने डाला महंगाई का एक और बोझ, अब– जहां स्ट्रीट लाइट है, वहां एक प्रतिशत विद्युत कर– जहां वाटर कनेक्शन नहीं है, वहां अब जल कर नहींरांची : रांची नगर निगम अब भवनों की बनावट के आधार पर होल्डिंग टैक्स वसूलेगा. इसके लिए निगम द्वारा राजधानी के घरों के टैक्स […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:54 PM

– राजधानीवासियों पर नगर निगम ने डाला महंगाई का एक और बोझ, अब
– जहां स्ट्रीट लाइट है, वहां एक प्रतिशत विद्युत कर
– जहां वाटर कनेक्शन नहीं है, वहां अब जल कर नहीं
रांची : रांची नगर निगम अब भवनों की बनावट के आधार पर होल्डिंग टैक्स वसूलेगा. इसके लिए निगम द्वारा राजधानी के घरों के टैक्स की गणना नये सिरे से की जायेगी. नयी गणना में अब बहुमंजिली इमारतों के पार्किग स्थल, गार्ड रूम और जेनरेटर रूम को भी रखा गया है. छज्ज बालकोनी, रसोई घर और भंडार घर का 50 प्रतिशत टैक्स लिया जायेगा.

नये टैक्स में 12.5 प्रतिशत जल अधिभार के रूप में लिये जानेवाले शुल्क को माफ कर दिया गया है. नगर निगम इस प्रस्ताव को अब राज्य सरकार के पास भेजेगा.

एक प्रतिशत विद्युत कर

अब मुहल्लों और सड़कों में लगायी गयी स्ट्रीट लाइट के मेंटनेंस के मद में एक प्रतिशत की राशि लोगों से लेगा.

…तो हर वर्ष दर में होगी वृद्धि

अपने आवास को दुकान, व्यवसाय व किराये पर दिये जाने पर ऐसे भवनों का किराया प्रतिवर्ष होल्डिंग टैक्स से 10 प्रतिशत की वृद्धि से लिया जायेगा.

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