रांची. डायन बिसाही का आरोप लगा कर पति-पत्नी की हत्या करनेवाले कृष्णा उरांव को एजेसी रंजना अस्थाना की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 6,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला धुर्वा थाना कांड संख्या 81/2007 से संबंधित है. कृष्णा उरांव ने तुपुदाना के सौदाग बस्ती में फूलमनी व मतलू तिग्गा की हत्या कर दी थी.
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हत्यारे को आजीवन कारावास
रांची. डायन बिसाही का आरोप लगा कर पति-पत्नी की हत्या करनेवाले कृष्णा उरांव को एजेसी रंजना अस्थाना की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 6,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला धुर्वा थाना कांड संख्या 81/2007 से […]
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