सेबी ने छह मर्चेंट बैंकरों पर जुर्माना लगाया

मुंबई. आईपीओ की विवरण पुस्तिका में ‘महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने’ के खिलाफ एक कठोर कदम उठाते हुए बाजार नियामक सेबी ने छह मर्चेंट बैंकर एसबीआइ, आइसीआइसीआइ, कोटक महिंद्रा, आइडीबीआइ, डीएसपी मेरिल लिंच और एडिलवेइस पर शुक्रवार को जुर्माना लगाया. बाजार नियामक ने दो साल पहले रेटिंग एजेंसी केयर के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के दौरान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 28, 2014 10:02 PM

मुंबई. आईपीओ की विवरण पुस्तिका में ‘महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने’ के खिलाफ एक कठोर कदम उठाते हुए बाजार नियामक सेबी ने छह मर्चेंट बैंकर एसबीआइ, आइसीआइसीआइ, कोटक महिंद्रा, आइडीबीआइ, डीएसपी मेरिल लिंच और एडिलवेइस पर शुक्रवार को जुर्माना लगाया. बाजार नियामक ने दो साल पहले रेटिंग एजेंसी केयर के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के दौरान तथ्यों को दबाने आरोप में यह जुर्माना लगाया है. सेबी ने आइपीओ दस्तावेजों में खुलासे के संबद्ध नियमों का उल्लंघन करने के लिए छह मर्चेंट बैंकरों को एक करोड़ रुपये जुर्माने का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने को कहा है. सार्वजनिक निर्गमों के लिए मर्चेंट बैंकों व बुक रनिंग लीड मैनेजरों के लिए सेबी नियमों व आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए सेबी ने अपने 86 पन्ने के आदेश में कहा कि विवरण पुस्तिका में खुलासा करते समय बीआरएलएम अपने मन मुताबिक तथ्यों का चयन कर उनको उजागर करने या छिपा का निर्णय नहीं कर सकते हैं. सेबी ने ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाये जाने को बाजार विनियामक और निवेशकशों के लिए चिंता का विषय बताया है.

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