आसाराम को नहीं मिली जमानत

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि उन्हें कोई विशेष रियायत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने इसके साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका मेडिकल परीक्षण कराने का निर्देश दिया. जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने आसाराम को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 1, 2014 9:02 PM

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि उन्हें कोई विशेष रियायत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने इसके साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका मेडिकल परीक्षण कराने का निर्देश दिया. जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने आसाराम को जोधपुर जेल से दिल्ली लाने के बारे में कोई भी आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि इस बारे में राज्य सरकार को ही फैसला लेना होगा. आसाराम के वकील ने जब अपने मुवक्किल की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया तो न्यायाधीशों ने कहा, ‘क्या विभिन्न कैदियों के लिए अलग आधार हो सकते हैं. पहले आपकी मेडिकल रिपोर्ट आने दीजिये. फिलहाल चिकित्सीय दृष्टि से तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है. यह मेडिकल समस्या की बजाय बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्या है.’ कोर्ट ने कहा कि शीतकालीन अवकाश के बाद जनवरी में उनकी याचिका पर सुनवाई की जायेगी.

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