परीक्षाओं में नि:शक्त अभ्यर्थियों को मिलेगा अतिरिक्त समय

प्रति घंटा 20 प्रतिशत के हिसाब से मिलेगा अतिरिक्त समयजनहित याचिका निष्पादितरांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को परीक्षाओं में नि:शक्त अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 2, 2014 8:02 PM

प्रति घंटा 20 प्रतिशत के हिसाब से मिलेगा अतिरिक्त समयजनहित याचिका निष्पादितरांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को परीक्षाओं में नि:शक्त अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर बताया गया कि परीक्षा में वैसे अभ्यर्थियों को जो दूसरे की सहायता से परीक्षा लिखते है, उन्हें प्रति घंटा 20 प्रतिशत के हिसाब से अतिरिक्त समय देने का प्रावधान लागू है. सभी विश्वविद्यालयों को भी निर्देश जारी किया गया है. जेपीएससी व जेएसएससी की परीक्षाओं में भी नि:शक्त अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अरुण कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी.

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