ट्रैफिकिंग व पुनर्वास मामले की सुनवाई 22 को

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को बच्चों की ट्रैफिकिंग व पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से जनहित याचिका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 3, 2014 8:01 PM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को बच्चों की ट्रैफिकिंग व पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जानकारी मांगी थी कि राज्य सरकार ने ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये हैं. साथ ही केंद्र के शत प्रतिशत अनुदान से कितने शेल्टर होम का निर्माण किया गया है अथवा किया जा रहा है, उसकी भी विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया था.

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