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अधिवक्ता पर हमला करने के दोषी को पांच साल की सजा

रांची : एजेसी एके राय की अदालत ने सीवान के अधिवक्ता रघुवीर शरण एवं उनके परिजनों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी राजू ठाकुर उर्फ उज्जवल प्रकाश को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा एवं दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियुक्त को भादवि की धारा 307, 447 व आर्म्स एक्ट के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 4, 2014 8:01 PM

रांची : एजेसी एके राय की अदालत ने सीवान के अधिवक्ता रघुवीर शरण एवं उनके परिजनों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी राजू ठाकुर उर्फ उज्जवल प्रकाश को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा एवं दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियुक्त को भादवि की धारा 307, 447 व आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया था.

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