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मेक इन इंडिया के तहत कई कानूनों में हो रहा है संशोधन

रांची : केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के नारे के बाद कई कानूनों में संशोधन किया जा रहा है. वह बुधवार को रांची में पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा है कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 5, 2014 3:37 AM
रांची : केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के नारे के बाद कई कानूनों में संशोधन किया जा रहा है. वह बुधवार को रांची में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
उन्होंने कहा है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआइएस) कोड में भी उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक संरक्षण देने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है. इसी के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण कानून, आवश्यक वस्तु अधिनियम जैसे कानूनों को भी लचीला बनाया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर में एग्रीकल्चर प्रोडय़ूस मार्केट कमेटी (एपीएमसी) से देश भर के कृषि उत्पादन बाजारों का नियंत्रण होता है. केंद्र सरकार अब कृषि उत्पादों के लिए कॉमन नेशनल मार्केट बनाना चाह रही है. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आलू, प्याज, टमाटर और अन्य कृषि उत्पादनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास कार्रवाई और अन्य कानूनी प्रावधानों को इंप्लीमेंट करने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि केंद्र से राज्य सरकारों को भी संशोधन करने के आदेश दिये गये हैं.
श्री पासवान ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में गैर जमानती वारंट जारी करने और दोषियों की सजा एक वर्ष तक करने की सिफारिश की जा रही है. पहले यह छह माह ही थी. इसके अलावा कालाबाजारी करनेवालों के खिलाफ छापामारी चलाने को लेकर भी केंद्र सरकार नियमों में बदलाव कर रही है. राज्य सरकारों के मंडियों और उपभोक्ताओं तक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण कैसे हो, इसके प्रयास भी किये जा रहे हैं.

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