19.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

प्रार्थियों ने रखा पक्ष, अब सीबीआइ देगी जवाब

हाइकोर्ट में यूनियन लीडर वीजी गोपाल हत्याकांड मामले की सुनवाई जारीमामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगीवर्ष 1993 को हुई थी वीजी गोपाल व उनके बॉडीगार्ड की हत्या रांची . झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को टाटा वर्कर्स यूनियन के लीडर वीजी गोपाल हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर […]

हाइकोर्ट में यूनियन लीडर वीजी गोपाल हत्याकांड मामले की सुनवाई जारीमामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगीवर्ष 1993 को हुई थी वीजी गोपाल व उनके बॉडीगार्ड की हत्या रांची . झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को टाटा वर्कर्स यूनियन के लीडर वीजी गोपाल हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखा गया. कहा गया कि अलग-अलग एजेंसियों ने मामले की जांच कर अलग-अलग चार्जशीट दायर की थी. इसमें काफी विरोधाभास था. प्रार्थी निर्दोष हैं. प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी हो गयी. अब सीबीआइ की ओर से पक्ष रखा जायेगा. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. प्रार्थी कुणाल जैना, योगेंद्र शर्मा व ललित चंद्र विश्वास की ओर से अलग-अलग क्रिमिनल अपील दायर की गयी है. उन्होंने निचली अदालत द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देते हुए निरस्त करने का आग्रह किया है. सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता मो मुख्तार खान ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि यूनियन लीडर वीजी गोपाल व उनके बॉडीगार्ड मदन मोहन की वर्ष 1993 में हत्या हुई थी. कार चालक प्रभु चरण ने विष्टुपुर थाना में 14.10.1993 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में सीबीआइ ने आरोपी योगेंद्र शर्मा, कुणाल जैना, ललित चंद्र विश्वास के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. वर्ष 2006 में सीबीआइ की विशेष अदालत ने आरोपियों को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें