रांची (मुख्य संवाददाता). रांची जिला प्रशासन ने आदेश के बावजूद शस्त्र नहीं जमा करने वालों पर कार्रवाई की है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने एसएसपी की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए 214 का आर्म्स लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है. इसमें शस्त्र नहीं जमा करने वाले 176 अनुज्ञप्तिधारी के लाइसेंस और स्वेच्छा से सरेंडर करने या अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाने की वजह से 38 लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गयी है. प्रशासन द्वारा बार-बार नोटिस जारी करने के बाद लाइसेंसधारी ना तो हथियार जमा किये और ना ही छूट के लिए आवेदन दिये. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को स्वच्छ, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी लाइसेंसी धारकों को आदेश दिया गया था कि वह अपने शस्त्र को नजदीकी थाना, ओपी या शस्त्र-कारतूस विक्रेता की दुकान में जमा करा दें. अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी थी. वहीं,स्पष्टीकरण भी मांगा गया था. लाइसेंसधारियों के नाम, पता और लाइसेंस संख्या का विज्ञापन छपवाकर जवाब समर्पित करने का अंतिम मौका भी दिया गया, लेकिन इन लोगों ने शस्त्र जमा नहीं किये. ऐसे में शस्त्र जमा नहीं करने पर शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-17 के अंतर्गत कार्रवाई की गयी.
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