अगर वोटर के पास मतदाता पहचान पत्र न हो, तो वह आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंकों व डाकघरों की ओर से जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग फोटोयुक्त पहचान पत्र, शारीरिक विकलांगता फोटोयुक्त प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति, नरेगा के अधीन जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज, राशन कार्ड, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड या फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र में से कोई भी एक चीज लेकर अपनी पहचान करा वोट डाल सकता है.
वोटर आइडी नहीं, तो भी डाल सकते हैं वोट
अगर वोटर के पास मतदाता पहचान पत्र न हो, तो वह आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंकों व डाकघरों की ओर से जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग फोटोयुक्त पहचान पत्र, शारीरिक विकलांगता फोटोयुक्त प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति, नरेगा के अधीन जारी फोटोयुक्त जॉब […]
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