रेंजर पद पर प्रोन्नत अधिकारी को सरकार कर सकती है पदस्थापित

रांची . झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को वनपाल से वन क्षेत्र पदाधिकारी (रेंजर) पद पर प्रोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव के बाद अधिकारियों को पदस्थापित कर सकती है. अदालत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 9, 2014 2:38 AM

रांची . झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को वनपाल से वन क्षेत्र पदाधिकारी (रेंजर) पद पर प्रोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव के बाद अधिकारियों को पदस्थापित कर सकती है.

अदालत ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि आठ जनवरी 2014 को 65 वनपालों को रेंजर पद पर प्रोन्नति दी गयी थी. प्रोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन पर निर्णय ले लिया गया है.

सरकार से आदेश भी हो गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण पदस्थापन से संबंधित अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी है. वहीं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता डा एके सिंह ने अदालत में पक्ष रखा.

Next Article

Exit mobile version