बीएसआइडीसी कर्मियों के खाते में जायेगा तीन माह का वेतन

मामले की सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगीरांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को बीएसआइडीसी कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस रवि नाथ वर्मा की खंडपीठ ने बीएसआइडीसी के जवाब को देखते हुए कहा कि अंतरिम राहत के तौर पर कर्मियों के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 10, 2014 7:01 PM

मामले की सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगीरांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को बीएसआइडीसी कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस रवि नाथ वर्मा की खंडपीठ ने बीएसआइडीसी के जवाब को देखते हुए कहा कि अंतरिम राहत के तौर पर कर्मियों के बैंक खाते में तीन माह का बकाया वेतन राशि भेज दिया जाये. खंडपीठ मामले की विस्तृत सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में करेगी. सुनवाई के दौरान बीएसआइडीसी की ओर से अधिवक्ता आनंद सेन ने खंडपीठ को बताया कि लोक अदालत में बकाया वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है. कर्मियों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित कर दी जायेगी. 950 कर्मियों में से 40 कर्मियों को 18 माह का तथा शेष को तीन-तीन माह के बकाया वेतन का भुगतान किया जायेगा. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हिमांशु कुमार मेहता ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बीएसआइडीसी कामगार यूनियन व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है.

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