अतिक्रमण मामले में उपायुक्त को स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को गिरिडीह जिले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित यााचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए गिरिडीह के उपायुक्त को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि क्या प्रार्थी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 10, 2014 9:01 PM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को गिरिडीह जिले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित यााचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए गिरिडीह के उपायुक्त को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि क्या प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप सही है. मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बुद्धिनाथ राम ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया है.

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