कोयला घोटाले के तीन अभियुक्त भाइयों को हाइकोर्ट से राहत नहीं

तीनों भाइयों से आयकर विभाग ने ढाई करोड़ रुपये के टैक्स का किया है दावामामले में पहले से झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा समेत कई अन्य हैं आरोपीविधि संवाददाता, पटनाझारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ कोयला घोटाले से जुडे़ तीन अभियुक्त भाइयों को पटना हाइकोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 16, 2014 9:01 PM

तीनों भाइयों से आयकर विभाग ने ढाई करोड़ रुपये के टैक्स का किया है दावामामले में पहले से झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा समेत कई अन्य हैं आरोपीविधि संवाददाता, पटनाझारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ कोयला घोटाले से जुडे़ तीन अभियुक्त भाइयों को पटना हाइकोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली. दरअसल, इन तीनों भाइयों ने पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर आयकर विभाग द्वारा उनसे करीब ढाई करोड़ रुपये की बतौर आयकर वसूली को चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरके दत्ता और न्यायमूर्ति डॉ रविरंजन की दो सदस्यीय खंडपीठ कर रही थी.दरअसल, कोयला की ठेकेदारी करने वाले तीन भाइयों लाल बहादुर सिंह, कुंभनाथ सिंह और भरा सिंह ने पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर कर गुहार लगायी थी कि आयकर विभाग ने इनसे ढाई करोड़ रुपये का क्लेम बतौर आयकर किया है. सन तीनों भाइयों को आयकर ट्रिब्यूनल ने विभाग के असेसमेंट अफसर के पास अपनी आयकर की राशि का सैटलमेंट कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए उन्हें 31 मार्च, 2015 की तिथि भी निर्धारित कर दी है. इस पर उन्होंने कोर्ट से रोक लगाने की गुहार लगायी थी. लेकिन सुनवाई के बाद दोनों न्यायाधीशों ने तीनों भाइयों को निर्देश दिया कि वे आयकर के असेसमेंट अफसर के पास आगामी 31 मार्च तक उपस्थित होकर अपने बकाये टैक्स को सैटल करा लें. साथ ही कोर्ट ने आयकर विभाग की वकील अर्चना शाही को निर्देश दिया कि वे आगामी 17 फरवरी तक इस मामले में कोर्ट को विस्तृत जानकारी दें कि इस मामले में कितनी राशि का आयकर विभाग द्वारा क्लेम किया गया है और इसमें किस स्तर पर गड़बड़ी की गयी है.

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