आरआरडीएकर्मियों की याचिका पर सुनवाई, फटकार मिली
सर्विस ब्रेक नहीं मानने का सरकार को दिया निर्देश प्रार्थियों ने याचिका वापस लीरांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को आरआरडीए कर्मियों की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थियों को फटकार लगायी. खंडपीठ ने पूछा कि नो वर्क […]
सर्विस ब्रेक नहीं मानने का सरकार को दिया निर्देश प्रार्थियों ने याचिका वापस लीरांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को आरआरडीए कर्मियों की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थियों को फटकार लगायी. खंडपीठ ने पूछा कि नो वर्क नो पे, जब 10 माह आपने काम नहीं किया, तो सरकार क्यों पैसा देगी. खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि इनका सर्विस ब्रेक नहीं माना जाये तथा प्रार्थी तुरंत योगदान दें. फटकार के बाद प्रार्थियों ने अपनी याचिका वापस ले ली. आरआरडीए की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बलिराम सिंह, देवाशीष सिन्हा व अमरेन्द्र कुमार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि वे आरआरडीए के कर्मी है. उनकी प्रतिनियुक्ति बिना उनसे पूछे नहीं की जा सकती है. नगर विकास विभाग ने गलत तरीके से नगर प्रशासन निदेशालय भेज दिया था. इसमें यह कहा गया था कि सरकार दस महीने का वेतन रोके हुए है. वेतन निर्गत करने का आग्रह किया था.