रांची : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पाकुडि़या (पाकुड़) में चिकित्सा पदाधिकारी रहे डॉ गुणाधर मांझी को निलंबन मुक्त कर दिया गया है. डॉ मांझी को निगरानी के धावा दल ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा था. इस कारण उन्हें सात सितंबर 2013 की तारीख से निलंबित कर दिया गया था. इधर, डॉ मांझी चार फरवरी 2104 को रिहा हो गये. अब करीब नौ माह चुप रहने के बाद विभाग ने अधिसूचना जारी कर उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया है. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि डॉ मांझी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का संकल्प अलग से निर्गत होगा. उधर छत्तरपुर, पलामू के एक चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राजेश कुमार अग्रवाल पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं. विभागीय कार्रवाई का बाद की जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद विभाग ने यह कहा है. उधर, रामगढ़ के सिविल सर्जन डॉ प्रदीप कुमार पांडेय को विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सहयोग न करने तथा विभागीय निर्देशों की अवहेलना के लिए पहले ही निलंबित किया जा चुका है.
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डॉक्टर निलंबन मुक्त, आरोप मुक्त
रांची : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पाकुडि़या (पाकुड़) में चिकित्सा पदाधिकारी रहे डॉ गुणाधर मांझी को निलंबन मुक्त कर दिया गया है. डॉ मांझी को निगरानी के धावा दल ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा था. इस कारण उन्हें सात सितंबर 2013 की तारीख से निलंबित कर दिया गया था. इधर, डॉ मांझी चार फरवरी 2104 […]
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