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दो अधिवक्ता व तीन के परिजन को पेंशन देने का फैसला

रांची: झारखंड एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी की बैठक गुरुवार को हुई. महाधिवक्ता आरएस मजूमदार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में दो अधिवक्ता व तीन अधिवक्ताओं की पत्नी को सात-सात हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का निर्णय लिया गया. रामलखन सिंह व तुलेश्वर सिंह को लाइसेंस सरेंडर कर देने के कारण उन्हें पेंशन देने पर स्वीकृति […]

रांची: झारखंड एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी की बैठक गुरुवार को हुई. महाधिवक्ता आरएस मजूमदार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में दो अधिवक्ता व तीन अधिवक्ताओं की पत्नी को सात-सात हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का निर्णय लिया गया.

रामलखन सिंह व तुलेश्वर सिंह को लाइसेंस सरेंडर कर देने के कारण उन्हें पेंशन देने पर स्वीकृति दी गयी. वहीं स्व बासुकीनाथ, राय कमलेश्वरी व रविकांत की पत्नी को पेंशन भुगतान शुरू करने का निर्णय लिया गया. इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया था. पेंशन का भुगतान ट्रस्टी कमेटी की ओर से होगा.

झारखंड में पहली बार अधिवक्ताओं को पेंशन भुगतान किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि पूर्व में झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को पेंशन देने की घोषणा की गयी थी. इसके बाद 99 अधिवक्ताओं ने पेंशन के लिए बार काउंसिल में आवेदन दिया था. 24 अधिवक्ताओं को पेंशन के लिए योग्य पाया गया, लेकिन पेंशन का भुगतान शुरू नहीं हो पाया. वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी ने धरना देने की भी घोषणा की थी. बाद में काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने समझा-बुझा कर मामला शांत कराया था.

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