रांची : एजेसी एके राय की अदालत ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी राजेंद्र महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. यह मामला एसटी 18/11 से संबंधित है. एक 22 वर्षीय युवती ने मामला दर्ज कराया था कि राजेश महतो ने उससे शादी का वादा कर डेढ़ वर्ष तक अपने घर में रखा. इस दौरान दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे. बाद में राजेश ने शादी से इनकार कर दिया. मामले में 14 अगस्त 2011 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. आरोपी राजेश इस मामले में 15 अगस्त 2011 से जेल में था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ओपी गौरव ने मामले की पैरवी की.
साक्ष्य के अभाव में रिहा
रांची : एजेसी एके राय की अदालत ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी राजेंद्र महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. यह मामला एसटी 18/11 से संबंधित है. एक 22 वर्षीय युवती ने मामला दर्ज कराया था कि राजेश महतो ने उससे शादी का वादा कर डेढ़ वर्ष तक […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement