एनओसी की शर्त का पालन नहीं करते स्कूल

रांची : राज्य के अधिकांश निजी स्कूल एनओसी की शर्त का पालन नहीं करते. सरकार सीबीएसइ व आइसीएसइ स्कूलों को मान्यता के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देती है. स्कूलों को एनओसी कुछ शर्तों के साथ दी जाती है. अधिकांश स्कूल इन शर्तों का पालन नहीं करते. एनओसी की शर्त के अनुरूप स्कूलों को सत्र शुरू […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 19, 2014 11:02 PM

रांची : राज्य के अधिकांश निजी स्कूल एनओसी की शर्त का पालन नहीं करते. सरकार सीबीएसइ व आइसीएसइ स्कूलों को मान्यता के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देती है. स्कूलों को एनओसी कुछ शर्तों के साथ दी जाती है. अधिकांश स्कूल इन शर्तों का पालन नहीं करते. एनओसी की शर्त के अनुरूप स्कूलों को सत्र शुरू होने के पूर्व नामांकन प्रक्रिया की जानकारी विभाग को देनी है. शुल्क बढ़ोतरी के पूर्व राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति अनिवार्य किया गया है. इसके बाद भी स्कूल शुल्क बढ़ोतरी के पूर्व इसकी स्वीकृति नहीं लेते हैं. एनओसी की शर्त के अनुरूप स्कूलों में दस फीसदी सीट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व बीपीएल कोटि के बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है. इन बच्चों से निर्धारित शुल्क का 50 फीसदी शुल्क लेना है. एनओसी की शर्त के अनुरूप जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्कूलों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है. शर्त का पालन नहीं करने पर सरकार स्कूलों का एनओसी रद्द करते हुए संबंधित बोर्ड से इसकी मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा कर सकती है.

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