अपहरण मामले में दोषी करार
रांची . न्यायायुक्त एमपी यादव की अदालत ने अपहरण के मामले में दो व्यक्तियों फिरोज शाह उर्फ बंगाली तथा इरफान अंसारी को दोषी करार दिया है. दोनों को सजा सुनाने के लिए 22 दिसंबर की तिथि तय की गयी है. यह मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 631/09 से संबंधित है. दोनों अभियुक्तों ने 14 सितंबर […]
रांची . न्यायायुक्त एमपी यादव की अदालत ने अपहरण के मामले में दो व्यक्तियों फिरोज शाह उर्फ बंगाली तथा इरफान अंसारी को दोषी करार दिया है. दोनों को सजा सुनाने के लिए 22 दिसंबर की तिथि तय की गयी है. यह मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 631/09 से संबंधित है. दोनों अभियुक्तों ने 14 सितंबर 2009 को अनमोल उर्फ कश्मीर सिंह नामक बच्चे का अपहरण किया था. अपहरण के अगले दिन बच्चा बिरसा जैविक उद्यान से बरामद हुआ था.