पति को दो गुजारा भत्ता

कोझिकोड. केरल की कसरागोड की एक फैमिली कोर्ट ने चौंकाने वाला फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला दिया है कि पत्नी अपने तलाकशुदा पति को 6,000 रु पये हर माह गुजारा भत्ता दे. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी ने पति पर रेप का झूठा इल्जाम लगा कर उसका कैरियर बरबाद कर दिया. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 22, 2014 9:01 PM

कोझिकोड. केरल की कसरागोड की एक फैमिली कोर्ट ने चौंकाने वाला फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला दिया है कि पत्नी अपने तलाकशुदा पति को 6,000 रु पये हर माह गुजारा भत्ता दे. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी ने पति पर रेप का झूठा इल्जाम लगा कर उसका कैरियर बरबाद कर दिया. जज पीडी धर्मराजन ने हिंदू मैरेज ऐक्ट के सेक्शन 24 के तहत यह फैसला म्यूजिक टीचर शिव प्रसाद की अर्जी पर सुनाया. शिव प्रसाद और वीएम निव्या की शादी 22 जनवरी, 20011 में हुई थी. निव्या के मां-बाप इस शादी के खिलाफ थे. शादी के दौरान निव्या मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी. मई 2011 में नव्या और शिव प्रसाद अलग हो गये. निव्या अपने माता-पिता के घर लौट आयी और उसने शिव प्रसाद के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया. उसने आरोप लगाया कि शिव प्रसाद ने शादी का झांसा देकर उससे रेप किया. शिव प्रसाद के वकील यूएस बालन ने बताया, जांच में पता चला कि दोनों की शादी हुई थी. हमारे पास शादी के सबूत थे. वकील ने कहा कि हमने मांग कि की शिव प्रसाद को गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए. उसका कैरियर बरबाद हो गया है जबकि निव्या मेंगलुरु के एक नामी इंस्टीट्यूट में लेक्चरर के तौर पर काम कर रही है. पति को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान सिर्फहिंदू मैरेज ऐक्ट में है, बाकी किसी मैरेज ऐक्ट में नहीं.

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