हैदराबाद. सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक एवं पूर्व चेयरमैन बी रामलिंग राजू तथा अन्य के खिलाफ सेबी की शिकायत पर एक विशेष अदालत 20 जनवरी को सुनवाई करेगी. राजू और अन्य यहां आर्थिक अपराधांे पर सुनवाई करनेवाली विशेष अदालत में हाजिर थे. सेबी ने पूर्व में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज (एससीएसएल) मंे लेखा-जोखा के जरिये धोखाधड़ी को लेकर दो आपराधिक मामले दायर किये हैं. अदालत ने इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी, 2015 को करने का फैसला किया है. सेबी इनके खिफाल सेबी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहार तथा भेदिया कारोबार पर रोक के नियमों के उल्लंघन के आरोप में की गयी है. इनके तहत उन्हें अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है.
राजू व अन्य के खिलाफ सुनवाई 20 जनवरी को
हैदराबाद. सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक एवं पूर्व चेयरमैन बी रामलिंग राजू तथा अन्य के खिलाफ सेबी की शिकायत पर एक विशेष अदालत 20 जनवरी को सुनवाई करेगी. राजू और अन्य यहां आर्थिक अपराधांे पर सुनवाई करनेवाली विशेष अदालत में हाजिर थे. सेबी ने पूर्व में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज (एससीएसएल) मंे लेखा-जोखा के जरिये धोखाधड़ी को […]
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