अफीम तस्करी के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

लातेहार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने अफीम की तस्करी करने के आरोपी प्रदीप प्रसाद उर्फ डिंगर पर आरोप साबित होने के उपरांत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. अदालत ने अपने फैसले में बताया कि मानव जीवन के लिए घातक द्रव्यों की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 23, 2014 8:01 PM

लातेहार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने अफीम की तस्करी करने के आरोपी प्रदीप प्रसाद उर्फ डिंगर पर आरोप साबित होने के उपरांत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. अदालत ने अपने फैसले में बताया कि मानव जीवन के लिए घातक द्रव्यों की तस्करी गंभीर अपराध है. मामले के अनुसार तीन जनवरी 2012 को बालूमाथ थाना पुलिस ने गुप्ता बस की तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक बैग में कुल एक किलोग्राम 431 ग्राम अफीम बरामद किया था. मामले का विचारण एनडीपीएस केस संख्या 01/12 के तहत श्री वैश्य की अदालत में जारी था. अदालत में आरोप साबित होने पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत उक्त कारावास की सजा मुकरर्र की गयी. सजा की बिंदु पर बहस के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में मंडल कारा भेज दिया. अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक सुर्दशन मांझी ने उक्त मामले को अदालत में प्रस्तुत किया.

Next Article

Exit mobile version