रांची : राज्य सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए इसकी स्टॉक सीमा तय कर दी है. इसके तहत अब थोक विक्रेता 25 टन और खुदरा विक्रेता दो टन प्याज का स्टॉक रख सकेंगे. निर्धारित स्टॉक से अधिक माल नहीं रख सकेंगे.
राज्य सरकार ने इस संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के सचिव ने भारत सरकार के पत्र का हवाला देते हुए स्टॉक सीमा तय करने की बात कही है. भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए यह सीमा तय की है.
फिलहाल 31 दिसंबर तक के लिए यह स्टॉक सीमा मान्य है. अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी आयातक, जो थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता या डीलर है, उसको प्याज के आयतित स्टॉक के संबंध में छूट प्राप्त होगी. प्याज व्यापारियों से कहा गया है कि वे तय सीमा के अनुरूप ही स्टॉक रखें. अन्यथा स्टॉक सीमा से अधिक पाये जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
posted by : sameer oraon