कोड़ा मामले में सीबीआइ को अंतिम मौका

रांची: हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से बताया गया कि मधु कोड़ा (प्रार्थी) के खिलाफ चाजर्शीट दायर नहीं की जा सकी है. इसके लिए अदालत से और समय देने का आग्रह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 17, 2013 5:51 AM

रांची: हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से बताया गया कि मधु कोड़ा (प्रार्थी) के खिलाफ चाजर्शीट दायर नहीं की जा सकी है. इसके लिए अदालत से और समय देने का आग्रह किया गया. अदालत ने सीबीआइ के जवाब पर नाराजगी जताते हुए उसे अंतिम मौका दिया. मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए अदालत ने कहा कि इस दौरान चाजर्शीट दाखिल की जाये.

इसके बाद सीबीआइ को और मौका नहीं मिलेगा. मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि आइवीआरसीएल कंपनी को ठेका देने के मामले में सीबीआइ ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित 29 लोगों को आरोपी बनाया है.

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