अब ट्रेन में ही दर्ज होगी एफआइआर

लखनऊ (ब्यूरो). ट्रेन में किसी अपराध की शिकायत करने के लिए किसी स्टेशन पर उतरने या मंजिल तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना होगा. सोमवार को इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रेलवे को निर्देश दिया है कि अगर ट्रेन में अपराध होता है, तो पीडि़त की एफआइआर ट्रेन में ही दर्ज की जाये, ताकि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 6, 2015 12:02 AM

लखनऊ (ब्यूरो). ट्रेन में किसी अपराध की शिकायत करने के लिए किसी स्टेशन पर उतरने या मंजिल तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना होगा. सोमवार को इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रेलवे को निर्देश दिया है कि अगर ट्रेन में अपराध होता है, तो पीडि़त की एफआइआर ट्रेन में ही दर्ज की जाये, ताकि उसकी यात्रा बाधित न हो. कोर्ट ने यात्रियों की सुरक्षा पक्की करने के लिए भी कई निर्देश भी दिये हैं. जस्टिस एसके सक्सेना और राकेश श्रीवास्तव की पीठ ने रेलवे को हर बोगी में एक पैनिक बटन की व्यवस्था करने को भी कहा. यह बटन आपातकालीन स्थिति में दबाया जा सकेगा. यह निर्देश वर्ष 2011 में दायर एक जनहत याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किये गये.

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