जयललिता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी से कहा

बहस के लिए हाइकोर्ट से आदेश लेंशिकायतकर्ता होने के नाते बहस करने की अनुमति मांगी थीएजेंसियां, नयी दिल्लीभाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनायी गयी सजा के खिलाफ दायर अपील में बहस करने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 6, 2015 5:02 PM

बहस के लिए हाइकोर्ट से आदेश लेंशिकायतकर्ता होने के नाते बहस करने की अनुमति मांगी थीएजेंसियां, नयी दिल्लीभाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनायी गयी सजा के खिलाफ दायर अपील में बहस करने की अनुमति दी जाये. चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने स्वामी से कहा कि कर्नाटक हाइकोर्ट के किसी आदेश के अभाव में शीर्ष कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकती है. न्यायाधीशों ने कहा, ‘आप कर्नाटक हाइकोर्ट से आदेश प्राप्त करें. हम इसके बाद ही इस पर गौर कर सकते हैं.’ न्यायाधीशों ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि हाइकोर्ट में क्या हुआ है. स्वामी ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि सत्र अदालत के समक्ष इस मामले में वह शिकायतकर्ता थे, लेकिन इस तथ्य के बावजूद उच्च न्यायालय ने उन्हें अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी है. उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण कानून के प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में शिकायतकर्ता को अभियोजक माना जा सकता है. लेकिन, न्यायालय इससे प्रभावित नहीं हुआ और उनसे कहा कि हाइकोर्ट के लिखित आदेश के बाद ही उनके कथन पर विचार किया जा सकता है.

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