अनिल अंबानी के खिलाफ जारी जमानती वारंट रद्द

अहमदाबाद. गुजरात की एक उपभोक्ता अदालत ने रिलायंस कैपिटल द्वारा पांच ग्राम सोने के सिक्के का कथित रूप से अधिक मूल्य लेने के मामले में कंपनी के प्रमुख अनिल अंबानी के खिलाफ जारी जमानती वारंट को रद्द करते हुए उनके खिलाफ मामले का निपटान कर दिया है. जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच के अध्यक्ष एसके […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 6, 2015 8:02 PM

अहमदाबाद. गुजरात की एक उपभोक्ता अदालत ने रिलायंस कैपिटल द्वारा पांच ग्राम सोने के सिक्के का कथित रूप से अधिक मूल्य लेने के मामले में कंपनी के प्रमुख अनिल अंबानी के खिलाफ जारी जमानती वारंट को रद्द करते हुए उनके खिलाफ मामले का निपटान कर दिया है. जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच के अध्यक्ष एसके पांड्या की अध्यक्षता वालीपीठ ने जमानती वारंट रद्द कर दिया. अंबानी की तरफ से मामले में पेश वकील ने मुचलका भरने तथा जमानत राशि देने के बाद जमानती वारंट रद्द कर दिया. कंपनी द्वारा आदेश के पालन के बाद अदालत ने मामले का भी निपटान कर दिया. पीठ ने एक जनवरी को अंबानी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए अपने समक्ष 20 जनवरी को पेश होने या 2,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था.

Next Article

Exit mobile version