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ईंधन शुल्क को लेकर दायर याचिका खारिज

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोलियम पदार्थो पर लगनेवाले शुल्क में कटौती करने और ईंधन पर लगनेवाले करों में एकरूपता लाने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस बारे में तो संसद ही निर्णय ले सकती है. प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू की […]

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोलियम पदार्थो पर लगनेवाले शुल्क में कटौती करने और ईंधन पर लगनेवाले करों में एकरूपता लाने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस बारे में तो संसद ही निर्णय ले सकती है. प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने दिल्ली स्थित वकील अंकुर यादव की जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया. याचिकाकर्ता चाहता था कि मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) और दूसरे करों के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की तरह ही एकसमान खुदरा बिक्री मूल्य की व्यवस्था की जाये. याचिका में कहा गया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में विसंगतियां कई तरह की अनियमितताओं को जन्म देती हैं.

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