नीदो तानिया मामला : सीबीआइ, चार आरोपियों को नोटिस

नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्वोत्तर के छात्र नीदो तानिया के पिता द्वारा दायर याचिका पर सीबीआइ से जवाब मांगा. पिछले वर्ष यहां लाजपत नगर में कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से पीटे जाने के बाद नीदो तानिया की मौत हो गयी थी. जस्टिस मनमोहन सिंह ने आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 9, 2015 5:02 PM

नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्वोत्तर के छात्र नीदो तानिया के पिता द्वारा दायर याचिका पर सीबीआइ से जवाब मांगा. पिछले वर्ष यहां लाजपत नगर में कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से पीटे जाने के बाद नीदो तानिया की मौत हो गयी थी. जस्टिस मनमोहन सिंह ने आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कानून के तहत आरोप हटाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ तानिया के पिता नीदो पावित्रा की याचिका पर चार वयस्क आरोपियों फरमान, पवन, सुंदर सिंह और सनी उप्पल को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा. कोर्ट ने कहा, सीबीआइ को भी नोटिस भेजा जाता है. उधर, अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया कि फिलहाल न्यायिक हिरासत में मौजूद फरमान को अदालत का नोटिस दिया जाये. अन्य तीन आरोपी जमानत पर रिहा हैं. कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की.

Next Article

Exit mobile version