पलामू सेंट्रल जेल अधीक्षक व चिकित्सक को हाजिर होने का निर्देश

हाइकोर्ट ने लगायी फटकारमामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगीमामला आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति की आंख के इलाज कारांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को हत्या के मामले में सजायाफ्ता की क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 9, 2015 6:02 PM

हाइकोर्ट ने लगायी फटकारमामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगीमामला आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति की आंख के इलाज कारांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को हत्या के मामले में सजायाफ्ता की क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली पर असंतोष प्रकट करते हुए फटकार लगायी. खंडपीठ ने पलामू सेंट्रल जेल के अधीक्षक और चिकित्सक को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बबलू अंसारी ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर निचली अदालत के आजीवन कारावास की सजा देने के फैसले को चुनौती दी है. प्रार्थी की ओर से अपनी आंखों के इलाज के आधार पर जमानत देने का भी आग्रह किया गया है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को प्रार्थी की आंख का इलाज रिम्स में कराने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. सरकार की ओर से इलाज से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जतायी.

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