सहारा प्रमुख को मिली सौदा करने की अनुमति

एजेंसियां, नयी दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को सुब्रत राय की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के वास्ते विदेश से करीब 105 करोड़ डॉलर के ऋण के प्रस्तावित सौदों पर आगे कदम बढ़ाने की शुक्रवार को अनुमति दे दी. हालांकि, न्यायालय ने अमेरिका में जुटायी जानेवाली राशि भारत स्थानांतरित करने के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 9, 2015 9:02 PM

एजेंसियां, नयी दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को सुब्रत राय की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के वास्ते विदेश से करीब 105 करोड़ डॉलर के ऋण के प्रस्तावित सौदों पर आगे कदम बढ़ाने की शुक्रवार को अनुमति दे दी. हालांकि, न्यायालय ने अमेरिका में जुटायी जानेवाली राशि भारत स्थानांतरित करने के संबंध में आरबीआइ की मंजूरी लेने सहित कुछ शर्ते भी जोड़ी हैं. जमाकर्ताओं को ब्याज सहित 20,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि रिफंड नहीं करने के लिए सहारा प्रमुख राय नौ महीने से अधिक समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 65 वर्षीय राय को जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा था, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये नकद जमा किया जाना चाहिए और बाकी 5,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी जानी चाहिए. कोर्ट ने तिहाड़ जेल में राय के लिए तिहाड़ जेल में कांफ्रेंस की सुविधा 20 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है.न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षतावाली पीठ ने सेबी और वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश सुनाया. पीठ सहारा की इस दलील से सहमत हुई कि ऋण सौदों के लिए अनुमति देने में अदालत के लिए कोई जोखिम नहीं है. पीठ ने कहा कि इन परिस्थितियों में सेबी के वकील की दलील पर गौर करने पर याचिका मंजूर नहीं करने का कोई कारण नहीं बनता है. हालांकि ऋण के लिए बातचीत की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जा रही है.

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