कोर्ट राज्यों को प्रमोशन में आरक्षण का निर्देश नहीं दे सकती

एजेंसियां, नयी दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि संविधान के तहत सरकारें एससी और एसटी वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है. लेकिन राज्यों को इस तरह का प्रावधान करने का निर्देश नहीं दे सकती. जस्टिस जे चेलामेश्वर और ए के सीकरी की खंडपीठ ने कहा कि अनुसूचित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2015 3:02 PM

एजेंसियां, नयी दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि संविधान के तहत सरकारें एससी और एसटी वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है. लेकिन राज्यों को इस तरह का प्रावधान करने का निर्देश नहीं दे सकती. जस्टिस जे चेलामेश्वर और ए के सीकरी की खंडपीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रभावित कर्मचारियों को यदि प्रमोशन से वंचित किया जाता है तो वे स्वयं राहत के लिए कोर्ट जा सकते हैं. जहां तक किसी भी वर्ग या वर्गो के पद पर प्रमोशन में आरक्षण के प्रावधान का सवाल है तो यदि सरकार की राय में राज्य के तहत सेवाओं में एससी और एसटी का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में ऐसा प्रावधान कर सकती है. यह प्रावधान करने का अधिकार सरकार के पास है, लेकिन अदालत ऐसा प्रावधान करने के लिए राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की स्थिति में सरकार को ही कदम उठाना होगा.

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