अतिरिक्त 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई आज

नयी दिल्ली. पहली राजग सरकार के समय दूरसंचार कंपनियों को अतिरिक्त 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामले में दिल्ली की विशेष अदालत सोमवार को सुनवाई करने जा रही है. इसमें कुछ गति आने की उम्मीद है. इस मामले में अभियुक्त के रूप में तलब किये उद्योगपति सुनील भारती मित्तल और रवि रुइया को अब अदालत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2015 5:02 PM

नयी दिल्ली. पहली राजग सरकार के समय दूरसंचार कंपनियों को अतिरिक्त 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामले में दिल्ली की विशेष अदालत सोमवार को सुनवाई करने जा रही है. इसमें कुछ गति आने की उम्मीद है. इस मामले में अभियुक्त के रूप में तलब किये उद्योगपति सुनील भारती मित्तल और रवि रुइया को अब अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वे अपने खिलाफ जारी सम्मन खारिज कराने में कामयाब हो गये है. सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल,2013 के एक अंतरिम आदेश के बाद से इस मामले में सुनवाई एक तरह से रुक सी गयी थी. भारती सेल्यूलर लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मित्तल तथा एस्सार समूह के प्रवर्तक रुइया ने अपने खिलाफ सुनवाई अदालत के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट ने इस मामले में उनके खिलाफ अगले आदेश तक सुनवाई पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मित्तल और रुइया के नाम सम्मन जारी करने के निचली अदालत के आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि इस मामले में कंपनी के साथ शेयर धाकर, निदेशक या प्रबंधक की अभिन्नता के सिद्धांत का अदालत द्वारा गलत ढंग से प्रयोग किया गया.