अशक्तों को आरक्षण पर कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नयी दिल्ली. अशक्त व्यक्तियों के लिए नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण के न्यायिक आदेश पर अमल नहीं करने के कारण आवमानना कार्यवाही हेतु दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया. जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘कथित अवमाननाकर्ता (कार्मिक एवं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 12, 2015 6:02 PM

नयी दिल्ली. अशक्त व्यक्तियों के लिए नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण के न्यायिक आदेश पर अमल नहीं करने के कारण आवमानना कार्यवाही हेतु दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया. जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘कथित अवमाननाकर्ता (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव) को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है. यह मामला 16 फरवरी को सूचीबद्ध किया जाये.’ वरिष्ठ अधिवक्ता एसके रूंगटा ने अपने गैर सरकारी संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए कहा कि कार्मिक विभाग के सचिव संजय कोठारी ने शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार केंद्र के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन नहीं करके न्यायालय की अवमानना की है.

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