जनहित याचिका खारिज, पांच हजार का जुर्माना लगा

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को रामगढ़ समाहरणालय में हुई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी. उन्होंने पूछा कि जो दस्तावेज याचिका में लगाया गया है, वह कहां से और कैसे मिला. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 13, 2015 7:03 PM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को रामगढ़ समाहरणालय में हुई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी. उन्होंने पूछा कि जो दस्तावेज याचिका में लगाया गया है, वह कहां से और कैसे मिला. प्रार्थी इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे सका. इसे देखते हुए खंडपीठ ने प्रार्थी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया. जुर्माने की राशि एडवोकेट्स एसोसिएशन वेलफेयर फंड में जमा किया जाये. खंडपीठ ने सरकार को आंतरिक पत्राचार से संबंधित दस्तावेज प्रार्थी को हासिल होने के मामले की जांच कर कार्रवाई करने को कहा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनूप कुमार सिंह की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी थी.

Next Article

Exit mobile version