सेल को अर्नेस्ट मनी के 23 लाख रुपये प्रार्थी को लौटाने का निर्देश

प्रार्थी व सेल की अपील याचिका निष्पादितमामला सेल बोकारो के वेयर हाउस के संचालन कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में सेल बोकारो के वेयर हाउस के हैंडलिंग एजेंट के चयन को लेकर दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 13, 2015 10:02 PM

प्रार्थी व सेल की अपील याचिका निष्पादितमामला सेल बोकारो के वेयर हाउस के संचालन कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में सेल बोकारो के वेयर हाउस के हैंडलिंग एजेंट के चयन को लेकर दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की सहमति के बाद अपील याचिका निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने सेल को निर्देश दिया कि वह प्रार्थी द्वारा जमा करायी गयी अर्नेस्ट मनी के 25 लाख रुपये में से 23 लाख रुपये उसे वापस कर दे. आगे की टेंडर प्रक्रिया में प्रार्थी को भी शामिल होने कराया जाये. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा, मिथिलेश कुमार ने पक्ष रखा, जबकि सेल की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी आरबी ट्रेडिंग एजेंसी आसनसोल ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी. कहा गया था कि सेल बोकारो ने वेयर हाउस के हैंडलिंग एजेंट के चयन के लिए निविदा मांगी थी. प्रार्थी ने भी निविदा दी. उसे एल वन घोषित किया गया. एग्रीमेंट की सहमति दे दी गयी. उसके बाद बिना कारण बताये उसमें शर्त जोड़ दी गयी. शर्त थी 2,51,66,800 रुपये का परफॉर्मेंस गारंटी बांड 30 दिनों के अंदर दिया जाये. यदि उक्त अवधि में नहीं दिया गया, तो सहमति रद्द कर दी जायेगी. साथ ही 25 लाख रुपये की अर्नेस्ट मनी भी जब्त कर ली गयी. वहीं एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सेल की ओर से भी अलग से अपील याचिका दायर की गयी थी. दोनों अपील याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई.

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