सिप्ला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया

नयी दिल्ली. दवा कंपनी सिप्ला ने इंडाकेटरोल दवाओं के कारोबार पर प्रतिबंध के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसी अदालत की एक एक न्यायाधीश की पीठ ने नौ जनवरी को नोवार्तिस एजी की याचिका पर कंपनी को इंडाकेटरोल रसायनवाली दवाओं के विनिर्माण व बिक्री से अस्थायी रूप से रोक दिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 13, 2015 10:03 PM

नयी दिल्ली. दवा कंपनी सिप्ला ने इंडाकेटरोल दवाओं के कारोबार पर प्रतिबंध के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसी अदालत की एक एक न्यायाधीश की पीठ ने नौ जनवरी को नोवार्तिस एजी की याचिका पर कंपनी को इंडाकेटरोल रसायनवाली दवाओं के विनिर्माण व बिक्री से अस्थायी रूप से रोक दिया है. यह रोक कंपनी द्वारा दवा के लिए अनिवार्य लाइसेंस हासिल किये जाने तक लगायी गयी है. सिप्ला ने एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी है. यह मामला न्यायाधीश बीडी अहमद व न्यायाधीश संजीव सचदेव की खंडपीठ के समक्ष आया, जिन्होंने इस याचिका को कल उचित खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

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