कोहली की जमानत पर आदेश सुरक्षित

रांची: अवैध सिम एवं मोबाइल रखने से संबंधित मामले में रंजीत कोहली की जमानत याचिका पर मंगलवार को अदालत में पर बहस हुई. न्यायायुक्त एके राय की अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अविनाश पांडे ने कहा कि कोहली के आवास से बरामद मोबाइल खराब थे. इसके अलावा अनुसंधान के क्रम में इन सिम तथा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 14, 2015 5:45 AM
रांची: अवैध सिम एवं मोबाइल रखने से संबंधित मामले में रंजीत कोहली की जमानत याचिका पर मंगलवार को अदालत में पर बहस हुई.
न्यायायुक्त एके राय की अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अविनाश पांडे ने कहा कि कोहली के आवास से बरामद मोबाइल खराब थे. इसके अलावा अनुसंधान के क्रम में इन सिम तथा मोबाइल के गलत उपयोग की पुष्टि नहीं हो सकी है, इसलिए इस मामले में रंजीत कोहली को जमानत दी जानी चाहिए.

बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला 15 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. गौरतलब है कि कोहली के आवास से विभिन्न कंपनियों के कई मोबाइल व सिम बरामद किये गये थे. ये सभी अलग-अलग नामों से खरीदे गये थे. इस मामले में कोहली के खिलाफ पांच जनवरी को चाजर्शीट दाखिल की गयी थी. कोहली ने अदालत में नौ जनवरी को जमानत याचिका दायर की थी.

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