मरीन को तीन माह और इटली में रहने की अनुमति

नयी दिल्ली. वर्ष 2012 में भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी मरीन मासिमिलियानो लातोरे को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चिकित्सकीय आधार पर और तीन माह के लिए उसे इटली में रहने की अनुमति दे दी है. जस्टिस एआर दवे की अगुवाईवाली पीठ ने मरीन लातोरे के आग्रह को केंद्र के यह कहने के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 14, 2015 3:02 PM

नयी दिल्ली. वर्ष 2012 में भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी मरीन मासिमिलियानो लातोरे को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चिकित्सकीय आधार पर और तीन माह के लिए उसे इटली में रहने की अनुमति दे दी है. जस्टिस एआर दवे की अगुवाईवाली पीठ ने मरीन लातोरे के आग्रह को केंद्र के यह कहने के बाद स्वीकार कर लिया कि उसे मानवीय आधार पर आग्रह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है. इस मरीन का हाल ही में इटली में हृदय का ऑपरेशन हुआ था. मरीन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी ने कहा कि समान शर्तोंवाले हलफनामे के साथ राजदूत तैयार हैं.

Next Article

Exit mobile version