पेंशन विवाद का मुद्दा उठायेगा झारखंड, आज पटना में इंटर स्टेट काउंसिल की होगी बैठक
रांची : पटना में शुक्रवार को होनेवाली इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में राज्य सरकार की ओर से पेंशन व टीवीएनएल के बंटवारे, पुलिस आधुनिकीकरण, झारखंड भवन और राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी मामलों को उठाया जायेगा. बैठक में झारखंड, बिहार, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री व अधिकारी शामिल होंगे. बैठक को लेकर राज्य सरकार ने […]
रांची : पटना में शुक्रवार को होनेवाली इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में राज्य सरकार की ओर से पेंशन व टीवीएनएल के बंटवारे, पुलिस आधुनिकीकरण, झारखंड भवन और राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी मामलों को उठाया जायेगा.
बैठक में झारखंड, बिहार, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री व अधिकारी शामिल होंगे. बैठक को लेकर राज्य सरकार ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं.
राज्य सरकार यह मानती है कि केंद्र में बदली परिस्थितियों की वजह से इन मुद्दों को इंटर स्टेट काउंसिल के समक्ष फिर से उठाया जाना चाहिए, ताकि राज्य के साथ न्याय हो सके. पेंशन बंटवारे को लेकर गंभीर मतभेद : झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से ही बिहार के साथ पेंशन बंटवारे को लेकर गंभीर मतभेद है. बिहार सरकार पुनर्गठन अधिनियम प्रावधान के तहत पेंशन दायित्वों का बंटवारा करना चाहती है. इसके तहत झारखंड पर 2800 करोड़ रुपये का दावा किया है.
पर झारखंड इसे मानने से इनकार करता है. झारखंड सरकार का मानना है कि दोनों राज्यों के बीच पेंशन दायित्वों का बंटवारा आबादी के आधार पर होना चाहिए. छत्तीसगढ़ व उत्तराखंड के मामलों में भी ऐसा ही हुआ है. वहीं, बिहार और झारखंड के बीच पेंशन दायित्वों का बंटवारा कर्मचारियों की संख्या के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है. दोनों राज्यों के इस विवाद को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया गया था.
केंद्र सरकार ने विचार-विमर्श के बाद पुनर्गठन अधिनियम में निहित प्रावधान के तहत ही पेंशन बंटवारे का आदेश दिया. झारखंड सरकार ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही झारखंड और बिहार के बीच पेंशन का बंटवारा आबादी के आधार पर करने का अनुरोध किया है.
टीवीएनएल पर भी सरकार गंभीर : बैठक में राज्य सरकार की ओर से टीवीएनएल के बंटवारे का मुद्दा भी गंभीरता से उठाया जायेगा. टीवीएनएल के स्वामित्व के मुद्दे पर उभरे कानूनी विवाद पर पटना हाइकोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में फैसला दिया है.
वहीं, राज्य सरकार का मानना है कि पुनर्गठन अधिनियम में परिसंपत्तियों के बंटवारे में इस बात का प्रावधान है कि जो परिसंपत्ति जिसकी जमीन पर है, वह उसी की होगी. इस नियम के तहत टीवीएनएल का स्वामित्व झारखंड सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए. राज्य सरकार ने पटना हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.
मुख्यमंत्री रघुवर दास जायेंगे
झारखंड, बिहार, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री व अधिकारी शामिल होंगे. झारखंड से मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और गृह सचिव
पूर्वी राज्यों में लाना है हरित क्रांति
केंद्र सरकार इस बार पूर्वी राज्यों में हरित क्रांति लाना चाहती है. इसके लिए पूर्वी राज्यों में सिंचाई व भूमि की उपलब्धता पर विशेष रूप से चर्चा की जायेगी. झारखंड सरकार द्वारा सिंचाई के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की जायेगी.