पहल से रुकेगी घरेलू हिंसा: जस्टिस वीरेंद्र

रांची : महिलाओं में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सभी को पहल करने की जरूरत है. हमारे संविधान में सभी तरह के हिंसा को रोकने के लिए आइपीसी की धारा बनी हुई है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है. उक्त बातें राज्य के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने रविवार को न्यास सदन परिसर में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 19, 2015 9:17 AM
रांची : महिलाओं में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सभी को पहल करने की जरूरत है. हमारे संविधान में सभी तरह के हिंसा को रोकने के लिए आइपीसी की धारा बनी हुई है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है.
उक्त बातें राज्य के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने रविवार को न्यास सदन परिसर में महिलाओं में घरेलू हिंसा रोकने के लिए आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही. उन्होंने कहा: पहली बार इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. अन्य स्थानों पर भी ऐसे आयोजन की जरूरत है, ताकि महिलाएं जागरूक हो सकें.
उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य में 339 केस लंबित हैं, जिसका जल्द निबटारा होगा. न्यायाधीश डीएन पटेल ने कहा कि सभी की जागरुकता से इस तरह के मामलों को रोका जा सकता है.जसेडिस डीएन उपाध्याय ने धन्यवाद ज्ञापन किया. संचालन गौतम चौधरी ने किया. कार्यक्रम के दूसरे सत्र में मुंबई से आयी उज्जवला व दिल्ली से आयी गायत्री ने बताया..इस तरह की घटना कैसे रोकी जा सकती है.
कार्यक्रम में विधि सेवा के अधिकारियों, अधिवक्ता के अलावा विभिन्न इलाकों से आयी सीडीपीओ, महिला पुलिस अधिकारी, एनजीओ से जुड़े लोग शामिल थे. सदस्य सचिव एसके दुबे सहित अन्य की ओर से शिविर में आये अधिकारियों का स्वागत किया गया.

Next Article

Exit mobile version