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नक्‍सलियों से साठगांठ का आरोप : झारखंड के पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव को हाईकोर्ट से जमानत

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने नक्सलियों से संबंध रखने और झारखंड टाइगर फोर्स नामक कथित नक्सली संगठन बनाने और उसे संरक्षण देने के आरोपी झारखंड के पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव को आज जमानत दे दी. न्यायमूर्ति बीएन उपाध्याय की पीठ ने आज साव को इस मामले में जमानत दी. वह पिछले साढे तीन महीने […]

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने नक्सलियों से संबंध रखने और झारखंड टाइगर फोर्स नामक कथित नक्सली संगठन बनाने और उसे संरक्षण देने के आरोपी झारखंड के पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव को आज जमानत दे दी. न्यायमूर्ति बीएन उपाध्याय की पीठ ने आज साव को इस मामले में जमानत दी. वह पिछले साढे तीन महीने से जेल में थे.

कांग्रेस विधायक साव को हजारीबाग पुलिस ने नक्सलियों के साथ बातचीत करते हुए पकडा था जिसके बाद पिछले वर्ष उन्हें 12 सितंबर को झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पडा था. साव यहां कृषि मंत्री थे. साव उस समय पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय भूमिगत हो गये थे और बाद में पुलिस ने उन्हें पांच अक्तूबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था.

जेल में बंद होने के कारण हजारीबाग के बडकागांव विधानसभा सीट से हाल में हुए विधानसभा चुनावों में साव को इस बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया लेकिन उनके स्थान पर उनकी पत्नी ने चुनाव लडा और उन्होंने सीट को बरकरार रखा.

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