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सीएम सहित 10 वीआइपी को ही लाल बत्ती

फ्लैशर सहित लाल बत्ती : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, लोकायुक्त, सभी कैबिनेट मंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य सचिव बिना फ्लैशर की लाल बत्ती : जेपीएससी अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और महाधिवक्ता फ्लैशर लगी पीली बत्ती : सभी अपर मुख्य सचिव, […]

फ्लैशर सहित लाल बत्ती : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, लोकायुक्त, सभी कैबिनेट मंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य सचिव
बिना फ्लैशर की लाल बत्ती : जेपीएससी अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और महाधिवक्ता
फ्लैशर लगी पीली बत्ती : सभी अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व समकक्ष, प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभागाध्यक्ष (अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पदाधिकारी), प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त, अपर महाधिवक्ता/उच्च न्यायालय के महानिबंधक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व समकक्ष, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/ क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, महालेखाकार, जनरल ऑफिसर ऑफ कमांडिंग (भारतीय सेना), प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, आयकर व उत्पात शुल्क के आयुक्त/मुख्य डाकपाल और सभी आयोग या अधिकरणों के अध्यक्ष
नोट : फायर बिग्रेड, एंबुलेंस और पीसीआर वैंस को डय़ूटी के समय फ्लैशर लगी नीली बत्तियों को इस्तेमाल का अधिकार दिया गया है. नियमावली में यह भी कहा गया है कि वीआइपी के वाहन में मौजूद नहीं होने पर रंगीन बत्ती को ढंक दिया जायेगा.

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